रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने 6 अगस्त को बैंकों में चालू खाता (Current account) खोलने पर रोक लगा दी है, RBI ने जोर देकर कहा कि इस मामले में अनुशासन की जरूरत है. एक अधिसूचना में केंद्रीय बैंक (RBI) ने कहा कि नया चालू खाता (Current account) खोलने की तुलना में सभी लेन-देन नकद कर्ज (Cash loan) या ओवरड्राफ्ट (OD) खाते के जरिये किया जाना चाहिए.
अबतक आरबीआई ने यह नहीं बताया कि इस कदम के पीछे क्या कारण है. गौरतलब है कि 4000 करोड़ रुपये से अधिक पीएमसी सहकारी बैंक घोटाला मामले में कई खाते खोले जाने के बारे में पता चला था. अधिकारियों का कहना है कि इससे व्यवस्था के साथ जो धोखा किया जाता था, गड़बड़ी होती थी उस पर अंकुश लगेगा. इससे अंतत: जमाकर्ताओं के धन का संरक्षण हो सकेगा.
आरबीआई के अनुसार चालू खाता खोलने को लेकर बैंकों को अनुशासन बरतने की जरूरत है. कोई भी बैंक वैसे ग्राहकों के चालू खाते नहीं खोलेंगे जिन्होंने बैंकों से नकद कर्ज (सीसी) /ओवरड्राफ्ट के रूप में ऋण सुविधा ले रखी है. इन ग्राहकों के सभी लेन-देन सीसी/ओडी खाते के जरिये किये जा सकते हैं.