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दिवाली और छठ में पटाखा जलाने को लेकर झारखंड सरकार ने जारी किए आदेश, जानिए क्या है नियम

Arti Agarwal

दिवाली और छठ के मद्देनजर झारखंड सरकार ने पटाखा जलाने को लेकर एक दिशा निर्देश जारी किया गया है जिसमें शाम 8:00 बजे से लेकर रात के 10:00 बजे तक लोग पटाखा जला सकेंगे. झारखंड सरकार की तरफ से जारी किए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के विरुद्ध लोगों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. शुक्रवार को राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद की तरफ से जारी किए गए निवेश में यह भी बताया गया है कि किन जिलों की हवा कितनी प्रदूषित है और उन जिलों में किस तरह के पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है

इन जिलो की हवा है सबसे बेहतर:

जारी किए गए आदेश में चतरा कोडरमा गढ़वा लोहरदगा सिमडेगा खूंटी जामताड़ा और दुमका के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की हवा बेहतर है इन जिलों में सामान्य पटाखे जलाए जा सकते हैं लेकिन इन शहरों में भी पटाखा जलाने का समय शाम 8 बजे से रात के 10 बजे तक ही है.

इन जिलो में ग्रीन पटाखा जलाने की अनुमति:

परिषद के मुताबिक रांची रामगढ़ पूर्वी सिंहभूम पलामू सरायकेला खरसावां हजारीबाग गिरिडीह धनबाद देवघर पाकुड़ गुड्डा और साहिबगंज की हवा बेहतर नहीं है इन जिलों में हवा की गुणवत्ता को देखते हुए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है किन जिलों में भी शाम 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है

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