सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार को एक बड़ा झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति के साथ केंद्र सरकार को कहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कोई भी निर्माण नहीं होगा 20000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि हमने इस मामले को सूचीबद्ध किया है क्योंकि कुछ डेवलपमेंट पब्लिक डोमेन में आया है यह सही है कि प्रोजेक्ट पर कोई रोक नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर चीज के साथ आगे बढ़ सकते हैं
Also Read: किसानों के समर्थन में पंजाब के सम्मानित लोग मोदी सरकार को लौटायेगे अपने अवॉर्ड
अदालत ने सॉलीसीटर जनरल से पूछा कि आपने प्रेस रिलीज जारी कर निर्माण की तारीख तय की है कोर्ट ने कहा की शिलान्यास से हमें कोई भी परेशानी नहीं है परंतु कोई भी निर्माण का कार्य आगे नहीं होना चाहिए याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सरकार द्वारा सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के तरीके पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है मालूम हो कि 10 दिसंबर से यहां निर्माण कार्य शुरू होना था अदालत ने कहा कि वह सेंट्रल विस्टा परियोजना का विरोध करने वाली लंबित याचिकाओं पर कोई फैसला आने तक निर्माण कार्य या इमारतों या पेड़ों को गिराने की अनुमति नहीं देगा केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए आवश्यक कार्य कार्य कर सकता है एवं नींव रखने के प्रस्तावित समारोह का आयोजन कर सकता है