झारखंड की राज्यपाल और विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति द्रोपति मुर्मू ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि रांची विश्वविद्यालय, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय और बिनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के कुलपति अब नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे.
राजभवन की तरफ से तीनों विश्वविद्यालय के कुलपति को इस संबंध में पत्र भेज दिया गया है. जिसमें कहा गया है कि तीनों विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यकाल खत्म होने वाला है इसलिए तीनों कुलपति विश्वविद्यालय के अंतर्गत ट्रांसफर, पोस्टिंग नई नियुक्ति और वित्तीय मामलों पर निर्णय लेने पर रोक लगा दी गई है. यदि विश्वविद्यालयों को किसी मामले पर निर्णय लेना जरूरी है तो राजभवन में प्रस्ताव भेजकर स्वीकृति ले जा सकते हैं.
राज्यपाल की तरफ से जारी किए गए इस आदेश के बाद यह कहा जा सकता है कि अब नीतिगत निर्णय लेने से पहले कुलपतियों को पहले राज्यपाल से स्वीकृति लेनी होगी. बता दें कि रांची विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यकाल मार्च महीने के प्रथम सप्ताह में खत्म हो रहा है परंतु अभी तक नए कुलपति की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी का गठन नहीं हुआ है.