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बिहार में ऐसी पहली बार छात्रा से स्कूल में दुष्कर्म करने वाले प्रिंसिपल को सजा-ए-मौत

जज ने कहा समाज में बढ़ रहे ऐसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए कठोर सजा ही एकमात्र उपाय पांचवी क्लास की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में निजी स्कूल के प्रिंसिपल राज सिंघानिया उर्फ अरविंद कुमार को सोमवार को पटना के पोक्सो अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है ट्यूशन पढ़ाने के बहाने बुलाकर करता था घिनौनी हरकत गर्भवती हो गई थी पीड़ित प्रिंसिपल अगस्त 2018 से अपने स्कूल के निजी कक्ष में ट्यूशन पढ़ाने के बहाने बुलाता था एक माह में उसने इसी कक्ष में 6 से 7 बार दुष्कर्म किया परिचार्य चाकू से उसे और उसके भाई को जान लेने की धमकी देता था साथी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था डर से पीड़ित परिवार को कुछ नहीं बता रही थी पर अचानक उसकी तबियत खराब हो गई उल्टी होने लगी मां ने जब विश्वास में लेकर पूछा तो उसे सच्चाई बता दी फिर केस हुआ सबूत मिटाने के लिए स्कूल में आग तक लगवा दिया था अरविंद का बाप बैजनाथ प्रसाद झारखंड में दरोगा है.

उसने सबूत को नष्ट करने की पूरी कोशिश की ताकि अरविंद को कोर्ट से राहत मिल जाए पुलिस फॉरेन पहुंची और सच नहीं खत्म हुआ डीएनए टेस्ट में हुई थी बलात्कार की पुष्टि वह गर्भवती हो गई थी उसे पीएमसीएच में भर्ती किया गया फिर कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद उसे गर्भ में पल रहे भ्रूण को लिया गया इसका डीएनए टेस्ट हुआ जो आरोपी के डीएनए से मैच करता है पीड़ित को 1500000 देने को सरकार का आदेश