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झारखंड सरकार ने जारी किया गाइडलाइन, मंदिर-जिम-सिनेमा हॉल और स्टेडियम खोलने की अनुमति Jharkhand News

Jharkhand News: झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य में जारी लॉकडाउन को समाप्त करते हुए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की थी जिसमें कई छूट से संबंधित घोषणाओं का अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दिया गया है इसके साथ ही मंगलवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार के बैठक में लिए गए निर्णय राज्य में प्रभावी हो गए हैं.

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नए दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में ज्यादातर गतिविधियों को धीरे-धीरे सुचारू करने की कोशिश की गई है. सभी मेला, प्रदर्शनी पर रोक पूर्व की तरह ही लागू है. बिना मास्क के कहीं भी जाने की अनुमति नहीं होगी. जारी आदेश के अनुसार मंदिरों को अब श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है. दुर्गा पूजा में इस बार भी मेले और बड़े पंडाल लगाने की अनुमति नहीं दी गई है. इसके साथ ही शिक्षा को भी पटरी पर लाने की कवायद की गई है. कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 20 सितंबर से स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है.

नए आदेश के अनुसार जिम, स्टेडियम, सिनेमा हॉल और क्लबों को भी खोलने की अनुमति दी गई है. स्टेडियम, जिम, क्लब और पार्क रविवार को भी खुले रहेंगे. सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ रात 8 बजे तक खुले रहेंगे स्विमिंग पूल को छोड़कर सभी तरह के खेल कार्यक्रम की अनुमति दी गई है. अंतरराज्य बस परिवहन की व्यवस्था सुचारू रहेगी.

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