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Old Pension Scheme:पुरानी पेंशन योजना झारखंड में लागू, पंचायत सचिव की नियुक्ति नियमावली में भी संशोधन

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Old Pension Scheme:पुरानी पेंशन योजना झारखंड में लागू, पंचायत सचिव की नियुक्ति नियमावली में भी संशोधन 1

रांची। राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार को कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। पिछली बैठक में मानसून सत्र के सत्रावसान में संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति देने का निर्णय लेते हुए सत्र को 1 दिन के लिए विस्तार देने का निर्णय लिया है। इसके लिए 5 सितंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है। मानसून सत्र के विस्तार को लेकर कैबिनेट के इस फैसले को लागू करने के लिए राजपाल के अनुमति की दरकार भी नहीं होगी।राज्य कर्मियों की पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय समिति के सुझाव पर तैयार SOP को कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

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1 सितंबर की तिथि से इसे लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा राज्य कर्मियों की हित में पंचायत सचिव की नियुक्ति नियमावली में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। तैयारियों के अनुसार संशोधन के साथ ही दलपति प्रोन्नत होकर पंचायत सचिव बन सकते हैं। वहीं, इस फैसले से तत्काल 4000 से अधिक कर्मियों को लाभ मिलने का अनुमान है। फिंगरप्रिंट देने से संबंधित अंगूलोक सेवा नियमावली और ऊर्जा विभाग के कई प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

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