Ranchi पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को आज बड़ी जीत मानी जा रही है. नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने पंचायत सचिव की नियुक्ति के मामले को शिक्षक नियुक्ति के मामले के साथ जोड़ते हुए सरकार को राज्यस्तरीय मेधा सूची बनाने का निर्देश कर दिया है. पंचायत सचिव नियुक्ति का मामला पांच सालों से लंबित था. कुल 3088 अभ्यर्थियों का सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बावजूद नियुक्ति की आस लगाए हुए बैठे थे. ऐसे में उन्हें अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एम आर शाह की अदालत में हुई. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने पक्ष रखा.
Jharkhand News: क्या है पूरा मामला:-
2017 में आयोग ने 3088 पदों पर नियुक्ति के लिए पंचायत सचिव तथा निम्नवर्गीय लिपिक का विज्ञापन प्रकाशित किया था. विज्ञापन में दो तरह के नियम थे. एक तरफ 13 अनुसूचित जिले जिसे वहीं के स्थानीय निवासी के लिए शत प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था, जबकि दूसरी तरफ 11 गैर अनुसूचित जिले व राज्य स्तरीय पदों के लिए पूरे भारत के निवासी फॉर्म भरने के लिए पात्र माने गये थे. लिखित परीक्षा 2018 के जनवरी-फरवरी माह में विभिन्न तिथियों में आयोजित की गयी थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण वैसे सभी अभ्यर्थियों का कंप्यूटर ज्ञान एवं हिंदी टंकण परीक्षा लिया गया था. इसमें उत्तीर्ण 4948 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन सितंबर 2019 में किया गया था. उसके बाद से अभ्यर्थियों का अंतिम मेधा सूची सह रिजल्ट का प्रकाशन जेएसएससी द्वारा अब तक नहीं किया गया है.