Jharkhand News: आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की सजा के खिलाफ दायर आपराधिक अपील पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.
न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की बेंच ने निचली अदालत से जुड़े ओरिजिनल रिकॉर्ड की मांग की है lकोर्ट ने मामले की अगुवाई अगली सुनवाई 9 मई को निर्धारित की है. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 28 मार्च 2022 को तत्कालीन मांडर विधायक बंधु तिर्की को 3 साल की सजा और तीन लाख के जुर्माने का फैसला सुनाया था. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर बंधु तिर्की को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगीl
Jharkhand News: पूर्व CM मधु कोड़ा के कार्यकाल में शिक्षा मंत्री रहे बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का है आरोप
उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कार्यकाल में शिक्षा मंत्री रहे बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप थाl पहले इस मामले में एक सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने केस दर्ज किया l इसके बाद वर्ष 2010 में सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज किया था.
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