RAHUL GANDHI : गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने 2019 के मामले में हुई सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
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जस्टिस हेमंत प्रच्छक गर्मी की छुट्टी के बाद फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने तब तक के लिए राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी।
उनके खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
इसे लेकर राहुल ने एक याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी।