Koderma– दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी फुलवा देवी व ससुर मथुरा पासवान मदनगुंडी चंदवारा, जिला- कोडरमा निवासी को 304 बी आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वही न्यायालय ने 498 ए के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई । दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी । मामला वर्ष 2014 का है । इसे लेकर चंदवारा थाना कांड संख्या 124 / 2014 दर्ज किया गया था। बताते चले की फरार दोनों अभियुक्तों को 14 मार्च 2023 को पुलिस पड़कर लाई। चार्ज फ्रेम होने के 6 माह के अंदर त्वरित सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मामले का निष्पादन किया। ज्ञात होगी दहेज हत्या के आरोप में मृतका के पति रंजीत पासवान को वर्ष 2017 में ही न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी श्रीमती एंजेलिना वारला ने किया। इस दौरान सभी 9 गवाहों का परीक्षण कराया गया । लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने ने कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीपक गुप्ता एवं अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।
इसे लेकर मृतक सरिता देवी, उम्र 21 वर्ष के पिता – शंकर पासवान, सरिया निवासी ने चंदवारा थाना में मामला दर्ज कराते हुए, पति रंजीत पासवान, सास फुलवा देवी एवं ससुर मथुरा पासवान पर एक लाख रुपये दहेज के लिए उसकी पुत्री की हत्या कर दिए जाने का मामला दर्ज कराया था।