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Loksabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी,सात चरणों में होगा चुनाव, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 5वें चरण में होगा मतदान

zabazshoaib

Loksabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है। पूरे देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होगा। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के उपरांत उपायुक्त श्रीमती मेघा भारद्वाज ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव कराने को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। कुल 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव अंतर्गत कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 5वें चरण में मतदान होगा। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। उपायुक्त महोदया ने बताया कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत नामांकन की तिथि 3 मई 2024, स्क्रूटनी की तिथि 4 मई और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 6 मई 2024 है। मतदान की तिथि 20 मई 2024 है और मतगणना की तिथि 4 जून 2024 निर्धारित की गई है। लोकसभा चुनाव स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु लगभग 18 कोषांगों का गठन किया गया है। 05 कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत कुल 628 मतदान केंद्र की संख्या है, जिसमें 19-कोडरमा में 429, 20-बरकठ्ठा में 146 और 21- बरही में 53 मतदान केंद्र शामिल हैं। 19-कोडरमा अंतर्गत 204674 पुरुष मतदाता व 196266 महिला मतदाता है। 05-कोडरमा लोकसभा अंतर्गत 5325 दिव्यांग, 410 सर्विस वोटर और 80+ मतदाताओं की संख्या 10658 है। 05 कोडरमा लोकसभा अंतर्गत 19-कोडरमा में उपयोग होने वाले वैलेट यूनिट-1107, कंट्रोल यूनिट-523 और वीवीपैट-568 कुल 429 मतदान केन्द्रों पर उपयोग की जायेगी।

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आदर्श आचार संहिता की घोषणा के बाद समय सीमा के अंदर प्रचार-प्रसार की सामग्री हटाई जायेगी

Loksabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी,सात चरणों में होगा चुनाव, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 5वें चरण में होगा मतदान 1

उपायुक्त ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। इसके लिए सभी सरकारी परिसरों में स्थापित राजनीतिक संदेश अथवा राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स को 24 घंटे की समय सीमा के भीतर हटाया जायेगा। इसी तरह सार्वजनिक संपत्ति में लगे होर्डिंग्स को हटाने की समयसीमा 48 घंटे निर्धारित है। निजी संपत्ति में लगे होर्डिंग्स के लिए 72 घंटे की समय सीमा निर्धारित है। बताया कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार मालिक की अनुमति के बिना उसकी व्यक्तिगत जमीन, भवन, परिसर, दीवार तथा गाड़ी में बैनर लगाने, स्लोगन लिखने, पंफलेट चिपकाने इत्यादि के कार्य नहीं कर सकेंगे। उपायुक्त ने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत सी-विजिल एप के माध्यम से भी की जा सकती है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर सभी मतदान केन्द्रों पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी।

उपस्थिति: इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह, उप विकास आयुक्त ऋतुराज, अपर समाहर्ता पूनम कुजुर, अनुमंडल पदाधिकारी रिया सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार,जिला परिवहन पदाधिकारी विजय कुमार सोनी , जिला आपूर्ति पदाधिकारी अविनाश पुरेंदु, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी शिप्रा सिन्हा, व पत्रकार गण मौजूद रहे।

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