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अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग पर धनबाद मंडल का सख्त रुख

Megha Sinha

रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए धनबाद मंडल लगातार अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग (ACP) की रोकथाम के लिए कदम उठा रहा है। पिछले सप्ताह 19 अगस्त से 24 अगस्त 2025 तक ऐसे 19 मामले सामने आए। इन घटनाओं में शामिल 09 यात्रियों को रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई दर्शाती है कि रेलवे इस प्रकार की लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना हरकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा।

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 141 के अनुसार, अलार्म चेन का दुरुपयोग एक गंभीर अपराध है। दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति पर ₹1,000 तक का जुर्माना, एक वर्ष तक का कारावास या दोनों दंड का प्रावधान है। इस नियम का उद्देश्य यात्रियों को अनुशासन में रखना और यात्रा के दौरान अनावश्यक बाधाओं को रोकना है। कई बार ऐसे मामले सिर्फ मज़ाक या लापरवाही में किए जाते हैं, लेकिन इनके गंभीर परिणाम पूरे रेल परिचालन और यात्रियों की सुरक्षा पर पड़ सकते हैं।

धनबाद मंडल प्रशासन ने यात्रियों से विशेष अपील की है कि वे बिना कारण अलार्म चेन खींचने से बचें। अलार्म चेन का उपयोग केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, जैसे कि किसी यात्री की तबीयत बिगड़ने या तत्काल सुरक्षा खतरे की स्थिति में। अनावश्यक चेन पुलिंग से ट्रेन की समयबद्धता प्रभावित होती है और कई बार अन्य यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। यह न सिर्फ यात्रा में देरी का कारण बनता है बल्कि रेलवे के संसाधनों पर भी अतिरिक्त दबाव डालता है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक एवं जनसंपर्क अधिकारी मोहम्मद इकबाल ने स्पष्ट किया कि धनबाद मंडल भविष्य में भी ऐसे मामलों पर निगरानी बनाए रखेगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेगा। रेलवे ने एक बार फिर यात्रियों से जिम्मेदार व्यवहार अपनाने और रेलवे नियमों का पालन करने की अपील की है। सुरक्षित और समय पर यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है।