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Jharkhand State Housing Board
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MS Dhoni को Jharkhand State Housing Board का नोटिस, रिहायशी प्लॉट के व्यावसायिक उपयोग पर मांगा जवाब

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Jharkhand State Housing Board : रांची के हरमू स्थित आवासीय प्लॉट में पैथोलॉजी लैब संचालन का आरोप, 15 दिनों में स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर प्लॉट आवंटन रद्द होने की संभावना

Jharkhand State Housing Board : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। रांची के हरमू स्थित आवासीय प्लॉट में कथित रूप से व्यावसायिक गतिविधि संचालित होने के आरोप में उनसे जवाब मांगा गया है।
MS Dhoni को Jharkhand State Housing Board का नोटिस, रिहायशी प्लॉट के व्यावसायिक उपयोग पर मांगा जवाब 1

Jharkhand State Housing Board : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और झारखंड की शान माने जाने वाले MS Dhoni को Jharkhand State Housing Board (JSHB) की ओर से नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस रांची के हरमू क्षेत्र में स्थित एक आवासीय प्लॉट के कथित व्यावसायिक उपयोग को लेकर भेजा गया है। बोर्ड ने धोनी से इस मामले में 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है। यदि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो प्लॉट का आवंटन रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, हरमू हाउसिंग कॉलोनी में स्थित प्लॉट नंबर H-10A को मूल रूप से आवासीय उद्देश्य के लिए आवंटित किया गया था। आरोप है कि इस आवासीय परिसर में एक पैथोलॉजी लैब संचालित की जा रही है, जो आवंटन की शर्तों के खिलाफ है। हाउसिंग बोर्ड का कहना है कि आवासीय भूखंडों का उपयोग केवल रहने के लिए किया जा सकता है और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इसका उपयोग नियमों का उल्लंघन माना जाता है।

बोर्ड के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि हाल के समय में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां आवासीय प्लॉट का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। इसी क्रम में सभी संदिग्ध मामलों की समीक्षा की जा रही है और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई किसी विशेष व्यक्ति को लक्षित करके नहीं, बल्कि नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, MS Dhoni फिलहाल हरमू स्थित उक्त मकान में नियमित रूप से निवास नहीं करते हैं। बताया जाता है कि वह वर्तमान में रांची के रिंग रोड स्थित अपने फार्महाउस में रहते हैं। हालांकि, प्लॉट का स्वामित्व उनके नाम पर होने के कारण हाउसिंग बोर्ड ने उन्हें ही नोटिस जारी किया है और मामले में आधिकारिक स्पष्टीकरण मांगा है।

यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री Hemant Soren ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में धोनी की सराहना करते हुए उन्हें राज्य का गौरव बताया था। धोनी झारखंड के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों में से एक हैं और उनकी उपलब्धियों ने राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। ऐसे में हाउसिंग बोर्ड द्वारा जारी किया गया यह नोटिस लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आवासीय भूखंड का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो संबंधित प्राधिकरण के पास नोटिस जारी करने और आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार होता है। हालांकि, अंतिम निर्णय संबंधित व्यक्ति के जवाब और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही लिया जाता है। यदि धोनी द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत किया जाता है, तो मामला समाप्त भी हो सकता है।

अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि MS Dhoni इस नोटिस का क्या जवाब देते हैं। झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आगे की कार्रवाई धोनी के स्पष्टीकरण और नियमों के अनुपालन की स्थिति के आधार पर तय की जाएगी। फिलहाल, यह मामला प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत विचाराधीन है और आने वाले दिनों में इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।