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Illegal Gas Cylinder Refilling
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ओरमांझी में Illegal Gas Cylinder Refilling का भंडाफोड़, जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

Megha Sinha
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Illegal Gas Cylinder Refilling : गुप्त सूचना पर बिरयानी दुकान और आरोपी के घर पर छापेमारी, कई सिलेंडर और उपकरण जब्त

रांची जिले के ओरमांझी क्षेत्र में Illegal Gas Cylinder Refilling और कालाबाजारी के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 9 व्यवसायिक सिलेंडर जब्त किए और आरोपी की तलाश जारी है।
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रांची जिले के ओरमांझी क्षेत्र में Illegal Gas Cylinder Refilling, भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। यह कार्रवाई 4 अप्रैल 2026 को गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसने इलाके में चल रहे अवैध कारोबार का खुलासा कर दिया।

जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ओरमांझी के नेतृत्व में जिला स्तरीय टीम का गठन किया गया। टीम ने ओरमांझी थाना क्षेत्र के ग्राम ईरवा स्थित एक प्रसिद्ध “दिल्ली दरबार बिरयानी” दुकान में छापेमारी की।

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Illegal Gas Cylinder Refilling : छापेमारी में क्या मिला?

छापेमारी के दौरान दुकान से कुल 09 व्यवसायिक गैस सिलेंडर बरामद किए गए। इन सिलेंडरों का कुल वजन लगभग 19.02 किलोग्राम पाया गया। बरामद सिलेंडरों में HP GAS और INDANE GAS के सिलेंडर शामिल थे, जिनमें से छह सिलेंडर सील बंद थे।

जांच के दौरान यह सामने आया कि इन सिलेंडरों का उपयोग अवैध रूप से रिफिलिंग और बिक्री के लिए किया जा रहा था। दुकान संचालक से पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि एक बिचौलिया इन सिलेंडरों को कार के माध्यम से लाता था और रिफिलिंग कर अधिक कीमत पर बेचता था।

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आरोपी के घर पर भी कार्रवाई

दुकान से मिले सुराग के आधार पर प्रशासनिक टीम ने आरोपी के घर (ग्राम थाना ओरमांझी) पर भी छापेमारी की। घर की घेराबंदी कर तलाशी लेने पर एक HP GAS सिलेंडर बरामद किया गया, जिसमें लगभग 10 किलोग्राम गैस भरी हुई थी।

इसके साथ ही मौके से रिफिलिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला नोजल और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी जब्त किया गया। हालांकि, छापेमारी के दौरान आरोपी मौके से फरार पाया गया, जिसकी तलाश अब तेज कर दी गई है।

कानूनी कार्रवाई शुरू

इस पूरे मामले में प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण, रिफिलिंग और बिक्री करना गंभीर अपराध है। इसके तहत रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर-2000, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

प्रशासन ने ग्राम थाना ओरमांझी में इस मामले को संज्ञेय अपराध मानते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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जनता के लिए चेतावनी और अपील

जिला प्रशासन रांची ने इस कार्रवाई के बाद सख्त संदेश दिया है कि जिले में किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, अवैध भंडारण या गैस रिफिलिंग को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि यदि उन्हें कहीं भी इस तरह की अवैध गतिविधियों की जानकारी मिलती है, तो तुरंत जिला प्रशासन या नजदीकी थाना को सूचित करें।

बढ़ती समस्या और प्रशासन की नजर

हाल के दिनों में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे न केवल उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि यह सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद खतरनाक है। इस तरह की गतिविधियां कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं।

इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे जिले में निगरानी बढ़ा दी है और लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है।