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Ranchi News : रांची में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर बड़ी कार्रवाई, सिटी अल्ट्रासाउंड सील, मशीन और दस्तावेज जब्त

Megha Sinha
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Ranchi News : PC & PNDT Act के तहत जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई, भ्रूण हत्या और लिंग जांच को बढ़ावा देने वालों को दी गई कड़ी चेतावनी


Ranchi News : रांची जिला प्रशासन ने उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर अवैध रूप से संचालित एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी कर उसे सील कर दिया। PC & PNDT Act के तहत की गई इस कार्रवाई में अल्ट्रासाउंड मशीन, कंप्यूटर और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भ्रूण हत्या और लिंग जांच जैसे अपराधों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

रांची जिला प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कोटा टोली चौक के निकट स्थित एक अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया। यह कार्रवाई उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर PC & PNDT Act के तहत की गई।

प्रशासन को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि Galaxy Complex के प्रथम तल पर संचालित “City Ultrasound” नामक केंद्र बिना वैध पंजीकरण के अल्ट्रासाउंड सेवाएं प्रदान कर रहा है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने एक विशेष टीम का गठन कर केंद्र पर छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान टीम ने पाया कि केंद्र के संचालक डॉ. राजेश कुमार द्वारा आवश्यक अनुमति और पंजीकरण के बिना अल्ट्रासाउंड सेंटर का संचालन किया जा रहा था। यह PC & PNDT Act के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन माना गया।

Ranchi News : रांची में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर बड़ी कार्रवाई, सिटी अल्ट्रासाउंड सील, मशीन और दस्तावेज जब्त 1

अल्ट्रासाउंड मशीन समेत कई उपकरण किए गए जब्त

छापेमारी के दौरान प्रशासनिक टीम ने केंद्र से कई महत्वपूर्ण उपकरण और दस्तावेज जब्त किए। जब्त सामग्री में GE कंपनी की Logiq C5 मॉडल की अल्ट्रासाउंड मशीन, कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, ANC रजिस्टर, बिल बुक और अन्य संबंधित अभिलेख शामिल हैं।

जांच के दौरान मिले दस्तावेजों को प्रशासन ने अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही अवैध रूप से संचालित केंद्र को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।

अधिकारियों के अनुसार जब्त किए गए दस्तावेजों और उपकरणों की विस्तृत जांच की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि केंद्र में किस प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा रही थीं और कहीं भ्रूण लिंग जांच या उससे जुड़े अन्य अवैध कार्य तो नहीं किए जा रहे थे।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई

इस विशेष छापेमारी अभियान की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने की। टीम में उपायुक्त द्वारा नामित मजिस्ट्रेट, लोअर बाजार थाना प्रभारी, महिला एवं पुरुष पुलिस बल, चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन कार्यालय के प्रतिनिधि, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनओ, एचओ, एमओ तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मी शामिल थे।

प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने पूरे परिसर की गहन जांच की और उपलब्ध अभिलेखों का सत्यापन किया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई ताकि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

बिना अनुमति अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालन पूरी तरह अवैध

सिविल सर्जन सदर रांची ने कार्रवाई के बाद बताया कि PC & PNDT Act के अंतर्गत किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर का संचालन करने के लिए वैध पंजीकरण और निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के संचालित कोई भी अल्ट्रासाउंड केंद्र पूरी तरह अवैध माना जाता है और ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाती है। जिला प्रशासन इस विषय को लेकर पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है और अवैध गतिविधियों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई गई है।

भ्रूण हत्या और लिंग अनुपात असंतुलन के खिलाफ प्रशासन का अभियान

देशभर में भ्रूण लिंग जांच और कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए PC & PNDT Act लागू किया गया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य जन्म से पहले लिंग निर्धारण पर रोक लगाना और समाज में लैंगिक संतुलन बनाए रखना है।

रांची जिला प्रशासन भी इसी दिशा में लगातार कार्रवाई कर रहा है। अधिकारियों का मानना है कि अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्र कई बार भ्रूण लिंग जांच जैसी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं, जिससे समाज में लिंग अनुपात प्रभावित होता है।

इसी कारण प्रशासन ने ऐसे केंद्रों के खिलाफ निगरानी बढ़ा दी है और समय-समय पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है।

उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने दिया सख्त संदेश

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री ने स्पष्ट कहा है कि भ्रूण हत्या और लिंग अनुपात असंतुलन को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले में संचालित सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों की नियमित जांच की जाए और किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

उपायुक्त ने कहा कि समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना और लैंगिक संतुलन बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए कानून का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

शिकायतों के लिए जारी है आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर

रांची जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें।

जन शिकायतों के लिए जिला प्रशासन द्वारा “अबुआ साथी” व्हाट्सएप नंबर 9430328080 जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

रांची में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर की गई यह कार्रवाई जिला प्रशासन की सख्त निगरानी और कानून के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। PC & PNDT Act के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से प्रशासन भ्रूण हत्या, लिंग जांच और लिंग अनुपात असंतुलन जैसी गंभीर सामाजिक समस्याओं पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहा है। आने वाले दिनों में भी ऐसे अवैध केंद्रों के खिलाफ अभियान जारी रहने की संभावना है।