Koderma News : टोबैको कंट्रोल सेल और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई में तंबाकू कानून उल्लंघन, खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी और एक्सपायरी खाद्य पदार्थ मिलने पर कार्रवाई; रथ यात्रा को लेकर मांस-मछली दुकानों को भी निर्देश जारी।
Koderma News : कोडरमा में COTPA Act 2003 एवं झारखंड संशोधन-2021 के तहत 16 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। तीन दुकानों से 1,400 रुपये जुर्माना वसूला गया। एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक और अखाद्य छोले नष्ट कराए गए तथा खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन के निर्देश दिए गए।
Koderma News : जिले में तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और खाद्य सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से टोबैको कंट्रोल सेल एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने व्यापक जांच अभियान चलाया। विभागीय निर्देश के तहत संचालित इस विशेष अभियान के दौरान कोडरमा प्रखंड के सुभाष चौक, तिलैया, अड्डी बंगला, स्टेशन रोड सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में स्थित प्रतिष्ठानों की जांच की गई। कार्रवाई के दौरान कोटपा अधिनियम-2003 एवं कोटपा अधिनियम (झारखंड संशोधन)-2021 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन मिलने पर तीन प्रतिष्ठानों से कुल 1,400 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

16 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, कई जगह मिली अनियमितताएं
संयुक्त टीम ने अभियान के दौरान कुल 16 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि कई दुकानों पर तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री निर्धारित नियमों के विपरीत की जा रही थी। विशेष रूप से कोटपा अधिनियम (झारखंड संशोधन)-2021 की धारा 6(ए), धारा 6(बी) और धारा 4 के उल्लंघन के मामले सामने आए। नियमों का पालन नहीं करने वाले तीन प्रतिष्ठानों के खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई करते हुए कुल 1,400 रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि व्यापारियों और आम लोगों में तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है।
21 वर्ष से कम आयु के लोगों को तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध
जांच के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को कोटपा अधिनियम की धारा 6(ए) के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया गया कि 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को तंबाकू या तंबाकू उत्पाद बेचना कानूनन अपराध है।
इसके साथ ही सभी प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया गया कि तंबाकू उत्पादों को ऐसी जगह रखें जहां नाबालिगों की आसानी से नजर न पड़े। दुकानों में अनिवार्य रूप से चेतावनी बोर्ड लगाया जाए, जिस पर स्पष्ट शब्दों में लिखा हो—
“21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है।”
इसके अलावा बोर्ड पर कैंसर से संबंधित सचित्र चेतावनी प्रदर्शित करना भी अनिवार्य बताया गया।
100 मीटर के दायरे में तंबाकू बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित
अभियान के दौरान टीम ने कोटपा अधिनियम की धारा 6(बी) के प्रावधानों की भी जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों, न्यायालय परिसरों एवं सार्वजनिक कार्यालयों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री या उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है।
इस नियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भविष्य में और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रथ यात्रा के मद्देनजर मांस, चिकन और मछली दुकानों को निर्देश
संयुक्त टीम ने आगामी रथ यात्रा को देखते हुए यात्रा मार्ग में आने वाली सभी चिकन, मांस एवं मछली की दुकानों को निर्धारित अवधि के दौरान बंद रखने का निर्देश दिया। प्रशासन ने कहा कि धार्मिक आयोजन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
व्यापारियों से प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की अपील भी की गई।
खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने की चेतावनी
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत आवश्यक प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सभी प्रतिष्ठान संचालक जल्द से जल्द फूड लाइसेंस के लिए आवेदन करें। इसके अलावा दुकानों में साफ-सफाई बनाए रखें, एक्सपायरी खाद्य सामग्री का उपयोग या बिक्री न करें तथा खराब खाद्य पदार्थों को तत्काल नष्ट करें।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमित जांच जारी रहेगी और दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
होटल से मिली एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक, ठेले पर अखाद्य छोले नष्ट
अभियान के दौरान केवल तंबाकू नियमों का ही उल्लंघन नहीं मिला, बल्कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े गंभीर मामले भी सामने आए।
जवाहर टॉकीज के समीप स्थित एक होटल से 11 बोतल एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक बरामद की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने इन सभी बोतलों को मौके पर ही नष्ट करा दिया।
इसके अलावा एक ठेला संचालक द्वारा अखाद्य रंग का उपयोग कर छोले तैयार किए जा रहे थे। जांच में इसे मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानते हुए तैयार खाद्य सामग्री को तत्काल नष्ट कराया गया।
अधिकारियों ने कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
जनजागरूकता पर भी दिया गया जोर
अभियान के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों और आम नागरिकों को तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी जागरूक किया। उन्होंने बताया कि तंबाकू का सेवन कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की गंभीर बीमारियों सहित कई जानलेवा रोगों का कारण बन सकता है।
व्यापारियों से अपील की गई कि वे कानून का पालन करें और नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने से पूरी तरह बचें। साथ ही खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की भी सलाह दी गई।
इन अधिकारियों की रही मौजूदगी
इस संयुक्त जांच अभियान में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद, जिला परामर्शी दीपेश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार तथा तिलैया थाना के आरक्षी रंजीत कुमार, राकेश कुमार और गौरव कुमार सहित अन्य कर्मियों ने सक्रिय भूमिका निभाई।
प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार के संयुक्त निरीक्षण अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे ताकि तंबाकू नियंत्रण कानून और खाद्य सुरक्षा मानकों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।