Ranchi RTE Admission 2026 : 224 आवेदनों में से 89 बच्चों का चयन, उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर पारदर्शी प्रक्रिया पूरी; सभी स्कूलों को एक सप्ताह में दाखिला सुनिश्चित करने का निर्देश
Ranchi RTE Admission 2026 : रांची में RTE Admission 2026 के दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी संपन्न हुई। 35 निजी स्कूलों में 89 बच्चों का चयन किया गया। 224 आवेदन योग्य पाए गए और चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी।
रांची जिला प्रशासन ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क नामांकन के लिए दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी सफलतापूर्वक संपन्न कर दी है। इस प्रक्रिया के माध्यम से जिले के 35 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 89 बच्चों का चयन किया गया है। चयनित विद्यार्थियों को प्रवेश कक्षा से लेकर कक्षा आठवीं तक पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।
जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार पूरी लॉटरी प्रक्रिया समाहरणालय स्थित NIC सभागार में तकनीकी सुरक्षा, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ आयोजित की गई। इस दौरान शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी की गई।
दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी उप विकास आयुक्त संजय कुमार भगत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कार्यक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी वसीम अहमद, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, सहायक जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी रीमा कुजूर, एडीपीओ तथा शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पूरी चयन प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित की गई, जिससे किसी भी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप की संभावना समाप्त हो सके और सभी पात्र बच्चों को समान अवसर मिले।
शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए RTE के दूसरे चरण में कुल 224 आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदन पत्रों की विस्तृत जांच और दस्तावेज सत्यापन के बाद सभी 224 आवेदनों को लॉटरी के लिए योग्य घोषित किया गया।
रांची जिले के 39 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उपलब्ध 183 आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए चयन प्रक्रिया संचालित की गई। ऑनलाइन लॉटरी के परिणामस्वरूप 35 विद्यालयों में कुल 89 बच्चों का चयन हुआ।
यह चयन उन परिवारों के बच्चों के लिए किया गया है जो अभिवंचित समूह और कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं। RTE अधिनियम की धारा 12(1)(ब) के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश स्तर की 25 प्रतिशत सीटें इन्हीं वर्गों के लिए आरक्षित रहती हैं।
जिला प्रशासन के अनुसार, RTE नामांकन के पहले और दूसरे चरण को मिलाकर अब तक 722 सीटों पर दाखिला सुनिश्चित किया जा चुका है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण निजी विद्यालयों में पढ़ाई का अवसर मिल रहा है।
चयनित विद्यार्थियों को किसी प्रकार की प्रवेश शुल्क, ट्यूशन फीस या अन्य शैक्षणिक शुल्क नहीं देना होगा। सरकार की ओर से निर्धारित प्रावधानों के अनुसार इन बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन किया जाएगा, जिससे वे कक्षा आठवीं तक निःशुल्क अध्ययन कर सकेंगे।
ऑनलाइन लॉटरी के परिणाम घोषित होने के बाद जिला प्रशासन ने सभी संबंधित निजी विद्यालयों को एक सप्ताह के भीतर नामांकन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
विद्यालयों को कहा गया है कि चयनित बच्चों के अभिभावकों से आवश्यक दस्तावेज लेकर समयबद्ध तरीके से प्रवेश सुनिश्चित करें। साथ ही किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि या अनधिकृत शुल्क की मांग नहीं की जाएगी।
यदि किसी विद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है, तो शिक्षा विभाग आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE) का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है।
इस कानून के तहत सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश स्तर की 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं अभिवंचित समूह (DG) के बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं। इन सीटों पर चयन ऑनलाइन आवेदन और पारदर्शी लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।
रांची जिला प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था से समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े बच्चों को भी बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं और शिक्षा में समानता को बढ़ावा मिल रहा है।
उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार पूरी प्रक्रिया को तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाया गया। NIC के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित ऑनलाइन लॉटरी में सभी पात्र आवेदनों को समान रूप से शामिल किया गया और चयन पूरी तरह कंप्यूटरीकृत प्रणाली से हुआ।
प्रशासन का कहना है कि RTE के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी पात्र बच्चे को आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित न रहना पड़े।
जिला प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि चयन होने की स्थिति में निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित विद्यालय में जाकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि बच्चों की पढ़ाई समय पर शुरू हो सके।
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| जिला | रांची |
| सत्र | 2026–27 |
| कुल आवेदन | 224 |
| योग्य आवेदन | 224 |
| निजी विद्यालय | 39 |
| उपलब्ध सीटें | 183 |
| चयनित बच्चे | 89 |
| चयनित विद्यालय | 35 |
| निःशुल्क शिक्षा | कक्षा 8 तक |
| दाखिले की समय सीमा | 1 सप्ताह |
रांची में RTE के दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी न केवल पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रिया का उदाहरण है, बल्कि यह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। दोनों चरणों में 722 सीटों पर नामांकन सुनिश्चित होना इस बात का संकेत है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच रहा है। अब अगला महत्वपूर्ण कदम चयनित विद्यार्थियों का समयबद्ध नामांकन सुनिश्चित करना होगा।









