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राँची की निर्भया को मिला इंसाफ, सभी दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा

Shah Ahmad

झारखण्ड की राजधानी रांची के कांके के संग्रामपुर में लॉ की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया था. अदालत ने 26 फ़रवरी को दुष्कर्म के मामले में 11 दोषी कराकर दिया था जिसका फैसला सुना दिया गया है. अदालत ने सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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दिल्ली में जिस प्रकार निर्भया के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था ठीक उसी प्रकार राजधानी रांची से सटे कांके के संग्रामपुर में लॉ की छात्रा के साथ भी वही घटना घाटी थी. रांची की निर्भया के साथ 11 लोगो ने दुष्कर्म किया था जिसका मामला पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज किया गया था. अदालत ने उन सभी दोषियों को पॉस्को एक्ट के तहत सजा सुनाते हुए उम्रकैद की सजा दी है.

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रांची की निर्भया के साथ 26 नवम्बर 2019 को दुष्कर्म की घटना घटी थी. झारखण्ड के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा की किसी केस में दोषियों को अंतिम साँस तक जेल के अंदर रहना होगा।

सुनवाई के दौरान झारखण्ड डीआईजी के. एन चौबे सहित रांची पुलिस के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे, दोषियों के वकील ने ये दलील दी की उनकी उम्र काफी काम है इसलिए सजा काम मिलनी चाहिए लेकिन अदालत ने इन सभी दलीलों को नकारते हुए दोषियों को उम्रकैद की सजा दी है. इस निर्णय ने झारखण्ड में एक अलग ही इतिहास रच दिया है. साथ ही समाज में ऐसी घटना को अंजाम देने वालो के लिए चेतावनी भी है.

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ये हैं आरोपित

कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव,  बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव, सुनील मुंडा, ऋषि उरांव एवं एक नाबालिग।

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