JHARKHAND NEWS : सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने के म में दोषी करार बाघमारा विधायक ढुलू महतो की जमानत याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई।
इस मामले में सरकार की ओर से समय दिए जाने की मांग की गई। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद अदालत ने विस्तृत सुनवाई की अगली तारीख 24 जनवरी निर्धारित की।
ढुल्लू महतो काट चुके हैं दो-तिहाई सजा झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि विधायक ढुलू महतो ने धनबाद की निचली अदालत में सरेंडर कर दिया है। जिस मामले में ढुलू महतो को सजा दी गई है।
उस मामले में उन्होंने दो तिहाई सजा काट ली हैं, इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। विधायक ढुलू महतो को सरकारी कार्य में बाध डालने और पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने के मामले में दोषी करार देते हुए अक्तूबर 2019 को धनबाद की निचली अदालत ने 18 महीने की सजा सुनाई थी ।
ढुलू महतो पर पुलिस अभिरक्षा से वारंटी राजेश गुप्ता को छुड़ाने का आरोप लगा था। इस मामले में बरोरा के तत्कालीन थाना प्रभारी आरएन चौधरी ने कतरास थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।