Ranchi News : मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने KG से 12वीं तक के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों को बंद रखने का आदेश जारी किया।
Ranchi News : रांची जिले में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए 26 सितंबर 2026 को सभी सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूल बंद रहेंगे। आदेश KG से कक्षा 12 तक लागू होगा। सरकारी स्कूलों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को ई-विद्यावाहिनी में उपस्थिति दर्ज कर गैर-शैक्षणिक कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
Ranchi News : झारखंड की राजधानी रांची में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। 26 सितंबर 2026, शनिवार को रांची जिले के सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। रांची जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर मंजूनाथ भजन्त्री को उपायुक्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, जिले में संचालित सभी कोटि के सरकारी विद्यालय, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, अल्पसंख्यक विद्यालय और निजी विद्यालय इस आदेश के दायरे में आएंगे। स्कूल बंद रखने का निर्देश KG से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों पर लागू होगा।
जिला प्रशासन ने यह निर्णय भारत मौसम विज्ञान विभाग और मौसम केंद्र रांची की ओर से जारी मौसम संबंधी चेतावनी के मद्देनजर लिया है। मौसम विभाग के 25 सितंबर 2026 के अपडेट में झारखंड के लिए बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 26 सितंबर को भी राज्य में मौसम संबंधी गतिविधियां रहने का पूर्वानुमान दर्ज किया गया है।

ऐसे मौसम में स्कूली बच्चों को घर से स्कूल तक आने-जाने में परेशानी हो सकती है। कई जगहों पर जलभराव, फिसलन, यातायात प्रभावित होने और बिजली गिरने जैसी परिस्थितियां भी चुनौती बन सकती हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन ने विद्यार्थियों को विद्यालय बुलाने के बजाय एक दिन के लिए शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित रखने का निर्णय लिया है।
रांची जिला प्रशासन के आदेश की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें KG से कक्षा 12 तक के सभी विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। यानी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए 26 सितंबर को स्कूल संचालित नहीं होंगे।
यह आदेश केवल सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं है। सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, अल्पसंख्यक विद्यालयों और निजी स्कूलों को भी इसका पालन करना होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खराब मौसम के दौरान किसी भी स्कूल में विद्यार्थियों की अनावश्यक आवाजाही न हो।
स्कूल बंद रहने के बावजूद सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। आदेश के अनुसार, संबंधित कर्मचारियों को उक्त अवधि में ई-विद्यावाहिनी में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी।
इसके साथ ही शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को गैर-शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। यानी विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद रहेगा, लेकिन सरकारी विद्यालयों के स्टाफ के लिए प्रशासन की ओर से निर्धारित गैर-शैक्षणिक जिम्मेदारियां जारी रहेंगी।
यह व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्कूल बंद रहने का अर्थ सभी प्रशासनिक या गैर-शैक्षणिक गतिविधियों का पूरी तरह बंद हो जाना नहीं है।
प्रशासन के आदेश में परीक्षाओं को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। यदि किसी विद्यालय में 26 सितंबर को अनिवार्य परीक्षा निर्धारित है, तो उसके संचालन के संबंध में संबंधित विद्यालय के प्रधान को अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है।
इसका मतलब यह है कि जिन स्कूलों में कोई जरूरी या अनिवार्य परीक्षा पहले से निर्धारित है, वहां स्कूल प्रबंधन परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षा आयोजित करने या उससे संबंधित निर्णय ले सकता है। ऐसे मामलों में विद्यार्थियों और अभिभावकों को अपने विद्यालय से सीधे जानकारी प्राप्त करना उचित रहेगा।
जिला प्रशासन ने आदेश को गंभीरता से लागू करने के संकेत दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसका पालन नहीं करने वाले संबंधित विद्यालय या संस्थान आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत उत्तरदायी होंगे।
स्कूल प्रबंधन को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। प्रशासन का यह कदम मुख्य रूप से विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारी बारिश के दौरान छोटे बच्चों और किशोर विद्यार्थियों की आवाजाही जोखिमपूर्ण हो सकती है।
रांची में रहने वाले अभिभावकों के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण है। 26 सितंबर को बच्चों को स्कूल भेजने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, जिन विद्यार्थियों की कोई अनिवार्य परीक्षा निर्धारित है, उनके अभिभावकों को अपने संबंधित स्कूल से परीक्षा के आयोजन के बारे में जानकारी लेनी चाहिए।
साथ ही मौसम विभाग की चेतावनियों को देखते हुए अभिभावकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चों को खराब मौसम में अनावश्यक रूप से बाहर जाने से रोकें और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी अन्य निर्देशों पर भी ध्यान दें।
रांची जिला प्रशासन का यह फैसला ऐसे समय आया है जब मौसम विभाग झारखंड में बारिश और गरज-चमक से जुड़ी गतिविधियों की संभावना जता रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 26 सितंबर को भी झारखंड में मौसम सक्रिय रहने की संभावना है।
स्कूलों को बंद रखने का निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से लिया गया है। एक दिन की शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित होने की तुलना में खराब मौसम में बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए प्राथमिकता है।
फिलहाल 26 सितंबर 2026 को रांची जिले के KG से 12वीं तक के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों के बंद रहने का आदेश लागू रहेगा। मौसम की स्थिति में आगे कोई बदलाव होने पर प्रशासन और मौसम विभाग की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखना जरूरी होगा।









