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मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को मिली मंजूरी, गांव से आने-जानेवाले छात्रों, दिव्यांगों व वृद्धों को नहीं देना पड़ेगा बस भाड़ा, जाने पूरी बात

zabazshoaib

Jharkhand Cabinet: झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा लगातार झारखंड के प्रत्येक तबके के लिए लिया गया निर्णय से झारखंड वासी बहुत ही खुशहाल महसूस कर रहे हैं झारखंड के कई कल्याणकारी योजनाओं में एक योजना जुड़ने जा रहा है। बता दें कि राज्य सरकार के कैबिनेट (Jharkhand Cabinet ) ने फैसला लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहर आने-जाने वालों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना से दिव्यांगों, छात्रों एवं वृद्धों का बस किराया नहीं लगेगा।

बताते चलें कि इस योजना मकसद ग्रामीण क्षेत्रों से उच्च शिक्षा के लिए शहर आने वाले छात्र छात्राओं के साथ साथ ग्रामीणों को परिवहन सुविधा देना है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में बस या अन्य परिवहन वाहन चलाने वालों को विशेष छूट दी गई है। इन बसों में सफर करने वाले छात्रों, दिव्यांगों,वृद्धों, सैनिकों एवं विधवाओं को भाड़े में 100% की छूट दी जाएगी। मंत्री परिषद ने सोमवार को इस योजना समेत 19 प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान दी है।

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मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लाभ की अहर्ता:

जिस मार्ग से किसी ग्राम या नगर को दूसरे ग्राम या नगर से अथवा ग्राम को प्रखंड या अनुमंडल मुख्यालय से जोड़ता है। इसमें स्टेट हाईवे का 50 फ़ीसदी या 30 किलोमीटर की दूरी जो कम हो।

मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का उद्देश्य:-

  • परिवहन सुविधा उपलब्ध कराकर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अनुमंडल या जिला मुख्यालय से जोड़ना।
  • बेहतर चिकित्सा सुविधा हेतु शहर आने के लिए परिवहन सुविधा की व्यवस्था कराना ।किसान भाइयों को उनके उपज को बाजार तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करना।

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ऐसे लोगों को नहीं लगेगा किराया:-

छात्र-छात्राएं, वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक)नेत्रहीन और बहरा, रिटायर्ड सैनिक, शारीरिक रूप से 50 विकलांग, एचआईवी अर्थात एड्स पीड़ित, विधवा पेंशन के लाभार्थी, झारखंड आंदोलनकारी (मान्यता प्राप्त)

गाड़ी मालिकों को क्या मिलेगी छूट:

पूर्व से संचालित वाहन जो 15 वर्ष से कम पुराने हो और यात्री क्षमता 10 से 21 हो, उन्हें टैक्स नहीं लगेगा। परमिट शुल्क भी सिर्फ ₹1 लगेगा। नई गाड़ी जिसमें बैठने की क्षमता 7 से 42 हो, उन्हें रोड टैक्स नहीं लगेगा।परमिट का निबंधन शुल्क भी एक रुपए देना होगा। पूर्व से संचालित वाहन जिसकी उम्र 11 से 20 वर्ष के बीच हो और बैठने की क्षमता 22 से अधिक ना हो उसे भी रोड टैक्स नहीं लगेगा। परमिट शुल्क भी एक रुपए लगेगा। इस योजना के तहत सरकार ने पहले चरण में 7 से 42 सीट तक के 500 वाहनों के क्रय में अन्य तरह की छूट देने का भी प्रावधान किया है। ₹20 लाख के वाहन खरीदने पर ₹4 लाख मार्जिन मनी,80 फीसदी कर्ज ,5 वर्ष तक ब्याज पर 5% की छूट मिलेगी।