झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड वासियों की आत्मा और अस्मिता से जुड़े 1932 का खतियान आधारित स्थानीयता नियुक्ति तथा सेवाओं में आरक्षण वृद्धि का विधेयक पारित हो चुका है ।
हेमंत सोरेन ने बताया कि हमारी सरकार ने जनता से जो भी वादा किया था उसे निभाया अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह झारखंड की भावनाओं को अनुरूप संवैधानिक प्रावधानों के तहत उक्त दोनों विधायकों को अनुसूची में शामिल करें।
ताकि झारखंड के लोगों को उनका मान सम्मान और अधिकार बराबर मिल सके उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को चाहिए कि इस मामले में वे राज्य सरकार का सहयोग करें परंतु यही विपक्षी दल 40 से 50 लोगों के साथ धरना प्रदर्शन में व्यस्त है।
झारखंड के मुख्यमंत्री यह भी कहा कि झारखंड में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 फ़ीसदी आरक्षण मिलेगा इसके लिए विभाग ने निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन नियमावली 2022 की बजट अधिसूचना जारी कर दी गई है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम की समाप्ति के बाद इसके लिए भी अलग से शिविर लगाए जाएंगे।