नगर निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आयोग आरक्षण की पात्रता सुनिश्चित कर अनुशंसा करेगा। झारखंड में निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण तय नहीं हो पाने के कारण लंबित है। सरकार इसे जल्द पूरा करा लेना चाहती है। हालांकि आयोग को रिपोर्ट देने के लिए समय सीमा तय नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सरकार ने यह निर्णय लिया है।
झारखंड में गठित पिछड़ा वर्गों के के लिए राज्य आयोग को निकाय चुनावों के लिए आवश्यक ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए अधिकृत तो कर दिया गया है, लेकिन इसके अध्यक्ष और कई सदस्य नहीं हैं। करीब दो वर्षों से आयोग में कोई सदस्य भी नहीं है। आयोग में एक अध्यक्ष, दो सदस्य और एक समाज विज्ञानी का पद निर्धारित है।