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Jharkhand Cabinet Mitting: झारखंड में होगा जातीय सर्वेक्षण, मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

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Jharkhand Cabinet Mitting: झारखंड में होगा जातीय सर्वेक्षण, मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय 1

Jharkhand Cabinet Mitting: झारखंड में तीन महीने के बाद कैबिनेट की बैठक आज हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जाति सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गयी। राज्य में कार्मिक विभाग जातीय सर्वेक्षण करेगा। झारखंड राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण को संवेदनशील मानते हुए इसकी जिम्मेदारी को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग सौंपी है। आज हुए कैबिनेट की बैठक में कुल 33 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।

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मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन की अध्यक्षता में 19 जून को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :

  • दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रस्तावित 1500 मेगावाट लुगूबुरू पहाड़ पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को स्थगित करने के सम्बन्ध में।
  • झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन के संबंध में।
  • पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह (DG Commendation Disc) के संबंध में।
  • झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 तथा झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 में संशोधन के संबंध में।
  • झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-15 की उपधारा (1) के आलोक में Tax Defaulter वाहनों के One time settlement हेतु अर्थदण्ड माफी की स्वीकृति के संबंध में।
  • योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची अन्तर्गत झारखण्ड सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2011 (यथा संशोधित 2022) में संशोधन के संबंध में।
  • “झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000” (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रथम अनुसूची में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के कार्यदायित्व के रूप में “जाति सर्वेक्षण” को सम्मिलित किये जाने के संबंध में।
  • झारखण्ड योजना सेवा विभागीय परीक्षा एवं प्रशिक्षण नियमावली-2023 की स्वीकृति के संबंध में।
  • भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन के संबंध में।
  • झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन हेतु झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी के अन्तर्गत पद सृजन के संबंध में।
  • डॉ बेला कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुर, लोहरदगा को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में।
  • डॉ बाबू लाल मुर्मू, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तुबिद, अड़की, खूँटी को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में।
  • झारखण्ड लोक सेवा आयोग में नियमित पद के विरुद्ध संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड जनजातीय भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य के विश्वविद्यालयों के मुख्यालय में कुलपति, प्रतिकुलपति एवं अन्य पदाधिकारियों का 7th CPC के अंतर्गत सातवां पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिनांक-01.01.16 से लागू करने से संदर्भित संकल्प सं 319 दिनांक 07.02.2019 में Addendum करने की स्वीकृति दी गई।
  • कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत सरायकेला-खरसावां में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु रु 39,15,61,000/- जिले के राजनगर (उनचालीस करोड़ पन्द्रह लाख एकसठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु रु 39,15,61,000/- (उनचालीस करोड़ पन्द्रह लाख एकसठ हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • राज्य सरकार के वैसे कर्मी, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया दिनांक 01.12.2004 के पूर्व पूर्ण हो गयी हो, परन्तु दिनांक 01.12.2004 के पश्चात् नियुक्त हुए हो,  उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता हेतु निर्गत संकल्प संख्या 157/वि०पें० दिनांक 25.08.2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभागान्तर्गत को शिथिल करते हुए नियम-245 के अधीन M/S CSC e-Governance Services India Limited का मनोनयन के आधार पर चयन करने एवं उक्त के कार्यान्वयन हेतु रू0 20,95,40,640/- (बीस करोड़ पंचानबे लाख चालीस हजार छः सौ चालीस) (कर अतिरिक्त) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालय सहित) विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालय सहित) के शिक्षकेत्तर कर्मियों की स्वीकृति दी गई।
  • राँची नगर निगम अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निविदा का निस्तार करने के लिए 10% की अधिसीमा को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।
  • वायुयान से यात्रा से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प सं0 2530/वि० दिनांक 25.08.2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
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