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Jharkhand Cabinet Meeting: हेमंत सोरेन कैबिनेट ने 12 प्रस्तावों को दी मंजूरी, सरकारी कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता

Jharkhand Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक

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आयोजित की गई, राज्यहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को स्वीकृति प्रदान करने के साथ-साथ MSME विशेष छूट विधेयक-2025, औद्योगिक सुधारों, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और कारखाना अधिनियम में संशोधन जैसे फैसले कुल 12 प्रस्ताव शामिल हैं।

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बैठक के प्रमुख निर्णय:

🔹 MSME के लिए विशेष छूट विधेयक – राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) को बढ़ावा देने के लिए “झारखंड MSME विशेष छूट विधेयक-2025” को मंजूरी दी गई। इससे उद्योगों को विशेष रियायतें मिलेंगी।

🔹 बिहार के औद्योगिक निगमों का बंटवारा – बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (BSIDC) और बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (BSEDCL) से संबंधित आस्तियों और दायित्वों के बंटवारे को स्वीकृति दी गई।

🔹 राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता बढ़ा – राज्य सरकार के कर्मचारियों को छठे और पांचवें वेतनमान के तहत 01 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की मंजूरी दी गई। इसी तरह, पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी मिलेगी।

🔹 आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन नियमों में संशोधन – झारखंड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय नियमावली, 2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई।

🔹 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मारुति सुजुकी के सहयोग से प्रशिक्षण – राज्य सरकार ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ CSR के तहत समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी। इसके तहत सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में ऑटोमोबाइल निर्माण से जुड़ी नवीनतम तकनीकी जानकारी दी जाएगी।

🔹 “Ease of Doing Business” सुधार – केंद्र सरकार की औद्योगिक नीति के अनुरूप कारखाना (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2024 को मंजूरी दी गई। इससे उद्योगों को आसानी से व्यापार करने में मदद मिलेगी।

🔹 राज्य कारखाना नियमावली में संशोधन – झारखंड कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2023 के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

🔹 झारखंड जगुआर (STF) के दिवंगत अधिकारी के परिजनों को सेवांत लाभ – झारखंड जगुआर (STF) में प्रतिनियुक्त स्व. राजेश कुमार, तत्कालीन उप समादेष्टा, 84वीं वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल के परिजनों को सेवांत लाभ देने की मंजूरी मिली।

🔹 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सेवा नियमितीकरण – झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में W.P. (S) No-3600/2021 प्रेम कुमार सिंह एवं अन्य मामले में वादीगण की सेवा नियमित करने की स्वीकृति दी गई।

सरकार के फैसले से औद्योगिक विकास को मिलेगी गति

सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से झारखंड में उद्योग, रोजगार, और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। MSME को दी जाने वाली विशेष छूट से नए उद्योगों के आने की संभावना बढ़ेगी, वहीं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक तकनीकों के समावेश से युवाओं को बेहतर कौशल मिलेगा।

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