Jharkhand Nagar Nigam Election: झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर संभावनाएं बनती रही है परंतु चुनाव लड़ने की इच्छुक उम्मीदवारों को सिर्फ निराशा हाथ लगी है। बताते चले कि रांची नगर निगम की महिला पूर्व पार्षद रोशनी खलखो की ओर से दाखिल की गई याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई।
झारखंड हाई कोर्ट ने नगर निगम और निकायों का चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर गुरूवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने निगम और निकाय चुनाव को कराने वाली याचिका को निष्पादित कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को तीन हफ्ते में चुनाव की घोषणा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। इस संबंध में निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो और अरुण झा के याचिका दाखिल ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने बहस की है।
Jharkhand Nagar Nigam Election: चुनाव टालना उचित नहीं
इस पर याचिकाकर्ता रोशनी खलखो के अधिवक्ता विनोद सिंह ने अपनी दलील में कहा कि सरकार आधा-अधूरा जवाब देकर कोर्ट को दिग्भ्रमित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश मामले में स्पष्ट आदेश दिया है कि ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट कराकर ही निकाय या पंचायत चुनाव कराए जाने चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चुनाव ही नहीं कराए जाएं। किसी भी परिस्थिति में चुनाव नहीं कराना संविधान की मूल अवधारणा का हनन है। ओबीसी आरक्षण तय कर चुनाव कराना एक प्रक्रिया है, लेकिन इसे आधार बनाकर चुनाव नहीं कराना गलत है।
Jharkhand Nagar Nigam Election: हाईकोर्ट से याचिका का निष्पादन
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को किसी हाल में नहीं रोकने का आदेश दिया था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने तीन हफ्ते के अंदर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही याचिका निष्पादित कर दी गई है।
Also read: Jharkhand: झारखंड में नहीं होगा नेतृत्व परिवर्तन हेमंत है और रहेंगे