JHARKHAND NEWS: झारखंड में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के मामले में राज्य सरकार को दो सप्ताह की मोहलत मिल गयी है। राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
अदालत में शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय देने का आग्रह किया गया, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया।
गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की हैं। इसमें कहा गया है कि झारखंड सरकार ने पंचायत चुनाव भी बिना ओबीसी को आरक्षण के कराया है।
पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए उन्होंने याचिका दायर की थी। उस समय राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग देते हुए कहा था कि नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट एवं ओबीसी आरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
लेकिन सरकार ने अभी तक ट्रिपल टेस्ट नहीं किया है और बिना ओबीसी आरक्षण ही निकाय चुनाव करा रही है जो कि अवमानना का मामला बनता है। नगर निकाय कि सरकार ओबीसी को आरक्षण देना नहीं चाहती है।
JHARKHAND NEWS: चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया गया है
पिछले साल 28 नवंबर को याचिका पर सुनवाई करते के हुए राज्य मुख्य सचिव के जरिए सरकार से मामले में जवाब दाखिल करने को कहा था। जिसके बाद शुक्रवार को पेशी में सरकार ने 2 सप्ताह की राहत की मांग की थी। कोर्ट ने मोहलत दे दी है। अबतक पेशी की अगली तारीख नहीं बताई गयी है।