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JHARKHAND NEWS : RIMS में रिक्त पदों पर भर्ती का निर्देश दिया झारखंड हाईकोर्ट

Bharti Warish
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JHARKHAND NEWS : रिम्स की बदहाली को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रिम्स को रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने रिम्स में आवश्यकतानुसार संसाधनों और मैन पावर का आकलन कर हाईकोर्ट में शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह निर्देश दिया।

अगली सुनवाई 11 नवंबर को निर्धारित की जाएगी। अदालत ने इस मामले में चीफ जस्टिस से अमेकस क्यूरी नियुक्त करने का आग्रह भी किया है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक कहा कि रिम्स में दवाएं, कॉटन, बैंडेज, सिरिंज का अभाव रहता है, इसे दूर करने की जरूरत है। रिम्स में स्टाफ की भी कमी है, मिनिमम स्टाफ से काम लिया जा रहा है। जल्द से जल्द रिक्त पदों पर नियुक्ति कर स्टाफ की कमी को दूर कर लेना चाहिए।

अदालत ने कहा कि रिम्स में गरीब तथा संपन्न दोनों तबके के लोग इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में रिम्स को स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी सुधार की आवश्यकता है।

रिम्स की ओर से कहा गया की एक्सरे प्लेट सहित जरूरत की सभी चीजों को उपलब्ध करा लिया गया है। कोर्ट ने कहा कि रिम्स में एक्स रे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, सीटी स्कैन मशीन आदि को हमेशा दुरुस्त रखना चाहिए।

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