

Jharkhand News : मुख्यमंत्री Hemant Soren ने जनगणना अधिनियम, 1948 तथा जनगणना नियम, 1990 के प्रावधानों के तहत महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए झारखंड राज्य की सभी प्रशासनिक इकाइयों—जिला, अनुमंडल, प्रखंड, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, छावनी परिषद, वार्ड, पंचायत और ग्राम—की सीमाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर रोक लगा दी है। यह रोक 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। सरकार का मानना है कि जनगणना–2027 की सुचारू और निर्बाध प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्राधिकारों की स्थिरता आवश्यक है, ताकि आंकड़ों की शुद्धता और विश्वसनीयता बनी रहे।
मुख्यमंत्री Hemant Soren ने यह भी निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक जिन प्रशासनिक सीमाओं में परिवर्तन हुए हैं, उनसे संबंधित सभी सूचनाएं और अधिसूचनाएं समय पर निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, झारखंड, रांची को भेजी जाएं। सरकार का यह कदम आगामी जनगणना कार्यों की संरचना और योजना को सुदृढ़ करता है तथा प्रशासनिक इकाइयों में भ्रम की स्थिति पैदा होने से रोकता है। अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित अवधि में किसी भी प्रकार का नया प्रस्ताव या सीमा परिवर्तन लागू नहीं होगा।









