

Jharkhand में अब बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जाएगा। राज्य सरकार ने झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में संशोधन कर सभी स्कूलों के लिए मान्यता अनिवार्य कर दी है। यह कदम झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि राज्य में बच्चों की गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने और गैरकानूनी स्कूलों को नियंत्रित करने के लिए यह कदम बेहद जरूरी था। नियमों के अनुसार अब सभी स्कूलों को मान्यता लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसके बिना संचालन करना गैरकानूनी माना जाएगा।
शिक्षा विभाग ने बताया कि मान्यता प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पोर्टल में जरूरी तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं, जिन्हें सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद अक्टूबर से सभी स्कूल ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे। विभाग अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव से न केवल बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि माता-पिता को भी मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही बच्चों को पढ़ाने की सुविधा मिलेगी। सरकार ने चेतावनी दी है कि बिना मान्यता के संचालित स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे स्कूलों को बंद करवाया जाएगा।




