1 सितंबर की तिथि से इसे लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा राज्य कर्मियों की हित में पंचायत सचिव की नियुक्ति नियमावली में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। तैयारियों के अनुसार संशोधन के साथ ही दलपति प्रोन्नत होकर पंचायत सचिव बन सकते हैं। वहीं, इस फैसले से तत्काल 4000 से अधिक कर्मियों को लाभ मिलने का अनुमान है। फिंगरप्रिंट देने से संबंधित अंगूलोक सेवा नियमावली और ऊर्जा विभाग के कई प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
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Old Pension Scheme:पुरानी पेंशन योजना झारखंड में लागू, पंचायत सचिव की नियुक्ति नियमावली में भी संशोधन
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