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लालू यादव को चारा घोटाला मामले में नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट ने अगले सप्ताह तक टली सुनवाई

लालू यादव को चारा घोटाला मामले में नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट ने अगले सप्ताह तक टली सुनवाई 1

राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है सीबीआई ने उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता शुक्रवार को एक बार फिर से रोक दिया है.

लालू प्रसाद यादव की जमानत पर अब अगले सप्ताह सुनवाई होगी झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव और सीबीआई से उनके अब तक के कुल कस्टडी की सत्यापित प्रति मांगी है इससे पहले उम्मीद की जा रही थी कि लालू यादव को आज जमानत मिल जाएगी जिसके बाद भी जेल से बाहर आ जाएंगे परंतु लालू यादव के तरफ से यह कहा जा रहा है कि दुमका कोषागार मामले में वह 42 महीने की सजा काट चुके हैं जबकि सीबीआई के अनुसार 37 महीने 6 दिन लालू यादव ने सजा काटी है इस पर कोर्ट ने दोनों से कस्टडी के दिनों में होने वाले अंतर की सत्यापित आदेश की प्रति कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है

बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट में लालू यादव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल सुनवाई में शामिल हुए लालू यादव के मामले की हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई इससे पहले लालू यादव के वकील देवर्षि मंडल ने दावा किया था कि लालू यादव को आज जमानत मिल जाएगी और वे जेल से बाहर आ जाएंगे जानकारी के अनुसार लालू यादव ने 8 फरवरी को सजा की अवधि अवधि 42 महीने 13 दिन पूरे कर लिए हैं इसी आधार पर उच्च न्यायालय से जमानत की मांग की गई है जबकि सीबीआई ने लालू यादव की जमानत का पुरजोर विरोध किया है.