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बैंक लॉकर में रखा Gold हुआ चोरी तो नहीं मिलेगा एक भी रुपया, जानिए ये नियम

बैंक लॉकर में रखा Gold हुआ चोरी तो नहीं मिलेगा एक भी रुपया, जानिए ये नियम 1

भारत में पुराने जमाने से ही गोल्ड एक सुरक्षित निवेश का जरिया माना जाता है. आज भी गोल्ड को लेकर एक इमोनशनल रिश्ता है. लेकिन घर में सोना रखना खतरे से खाली भी नहीं है, क्योंकि इसके चोरी होने, खो जाने का डर लगा रहता है, तो इसके लिए कुछ लोग गोल्ड को लॉकर में रखते हैं. कई बैंक्स लॉकर की सुविधा देते हैं. अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो पहले इसकी पूरी जानकारी होना बेहद जरूरी है.

क्या लॉकर में कीमती चीजें सुरक्षित हैं?
अगर आपने बैंक लॉकर में गोल्ड ज्वेलरी या कुछ बेहद जरूरी चीजें ये सोचकर रखी हैं कि वो वहां पूरी तरह से सुरक्षित हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैंक में चोरी, आग या दूसरे किसी कारण से लॉकर में रखे सामान को नुकसान पहुंचता है तो बैंक इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते. 

लॉकर्स पर RBI के दिशा-निर्देश 
लॉकर में रखा सोना यो कोई कीमती चीज कितनी सुरक्षित है, इस पर साल 2017 में रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस पर ध्यान दें. जिसके मुताबिक ‘बैंकों की ये कतई जिम्मेदारी नहीं बनती की किसी दुर्घटना होने पर वो लॉकर में रखी कीमती चीजों की भरपाई ग्राहक को करे.

मतलब ये कि अगर किसी भी तरह की अनहोनी बैंक में होती है जैसे- बैंक में डकैती, आग लगना, किसी तरह के प्राकृतिक आपदा, युद्ध के हालात में बैंक अपने कस्टमर को भरपाई नहीं करेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक के लॉकर एग्रीमेंट में देयता भुगतान के बारे में कोई नहीं जिक्र है, सारी जिम्मेदारी ग्राहक की होती है कि वो अपने कीमती सामान का इंश्योरेंस करा कर रखें.

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