रांची: धारकों को होती परेशानी को देख EPFO ने कोरोना जैसी महामारी में ऑनलाइन शिकायत लेने की सुविधा धारकों के लिए शुरू कर दी है, EPF I Grievance Management System के जरिए लोग ऑनलाइन अपनी सभी प्रकार की शिकायतों को दर्ज करा सकेंगे और इसका समाधान उनको घर बैठे प्राप्त होगा.
ज्यादातर समस्याएं:
EPF निकासी, ईपीएफ खाते के ट्रांसफर, केवाईसी से जुड़े मामले, फोटो सुधार, नाम गड़बड़ी, मोबाइल नंबर अपडेट, कार्ड आदि शिकायतों को इस Grievance Management System के जरिए सॉल्व किया जा सकता है. इस Grievance Management System को ईपीएफ खाताधारक, ईपीएफ पेंशनर और कंपनियां इस्तेमाल कर सकती हैं.
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Note: शिकायत को दर्ज कराने के लिए UAN या फिर PPO नंबर होना जरूरी है. ये नहीं होने पर शिकायत को दर्ज नहीं किया जायेगा.
EPF शिकायत दर्ज कैसे करें?
- www.epfigms.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
- ‘Register Grievance’ पर क्लिक क्लिक करें.
- पीएफ मेंबर, ईपीएस पेंशनर, इंप्लॉयर या अन्य के ऑप्शन को सलेक्ट करें. याद रहे ‘अन्य’ का विकल्प तभी चुनें अगर आपके पास यूएएन/पीपीओ नहीं है.अगर आपको PF Account से जुड़ी शिकायत करनी है तो इस पर क्लिक करें.
- अपना यूएएन (UAN) नंबर डाले और सिक्योरिटी कोड एंटर करें.
- अब ‘गेट डिटेल्स’ पर क्लिक करें.
- अपना डिटेल्स वेरीफाई करें.
- ‘Get OTP’ पर क्लिक कर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर OTP प्राप्त करें.
- अब ओटीपी एंटर करें.
- संबधित शिकायत सेलेक्ट करें.
- अब ग्रीवांस कैटेगरी को सेलेक्ट करें और अपनी शिकायत लिखें. इससे संबधित अगर कोई डॉक्युमेंट हों तो उन्हें अपलोड कर सकते हैं.
- ‘सब्मिट’ पर क्लिक करें.