रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 33 में यह व्यवस्था दी गई थी कि व्यक्ति एक से अधिक जगह से चुनाव लड़ सकता है। इसी अधिनियम के सेक्शन 70 में कहा गया है कि वह एक बार में केवल एक ही सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ऐसे में एक बात स्पष्ट है कि एक व्यक्ति के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़कर जीत जाते हैं तो वह एक हीं निर्वाचित क्षेत्र को ही रिप्रजेंट कर पाएगा।
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अब एक समय में एक सीट से एक व्यक्ति लड़ सकेगा चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कानून मंत्री को भेजा पत्र!
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