New Delhi: मुख्य चुनाव आयुक्त ने कानून मंत्री को अपने भेजे गए पत्र में लिखा है कि एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक निर्वाचन क्षेत्र से ही चुनाव लड़ने के लिए सीमित करने का प्रस्ताव भेजा है । वर्तमान में अभी एक व्यक्ति दो या उससे अधिक सीटों या निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त (CEO) के प्रस्तावित पत्र में मंजूरी मिलता है तो एक व्यक्ति एक समय में एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ पाएगा।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 33 में यह व्यवस्था दी गई थी कि व्यक्ति एक से अधिक जगह से चुनाव लड़ सकता है। इसी अधिनियम के सेक्शन 70 में कहा गया है कि वह एक बार में केवल एक ही सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ऐसे में एक बात स्पष्ट है कि एक व्यक्ति के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़कर जीत जाते हैं तो वह एक हीं निर्वाचित क्षेत्र को ही रिप्रजेंट कर पाएगा।