तीन वर्ष की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या मामले में अदालत ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दरअसल 26 जुलाई 2019 को टाटानगर स्टेशन से बच्ची का अपहरण कर अभियुक्त टेल्को रामाधीन बागान ले गए थे। वहां बच्ची से दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी सिर काटकर हत्या कर दी थी.
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हत्या में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद सिर विहीन शव पुलिस ने झाड़ियों से 30 जुलाई को बरामद किया था। शव बरामदगी के एक सफ्ताह बाद बच्ची की खोपड़ी रामाधीन बागान की पानी टंकी के पास रास्ते से बरामद की गई थी। पुलिस ने रिकॉर्ड समय में 50 दिनों बाद अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया था। डीएनए जांच रिपोर्ट, फोरेंसिक, मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अदालत में सौंपा था।
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अदालत ने बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या किये जाने के मामले में सोमवार को सजा सुनाई। मुख्य अभियुक्त रिंकू साव को आजीवन कारावास और 50 हजार जुर्माना, कैलाश कुमार को सात साल और 10 हजार और मोनी मंडल को 10 साल कारावास और 20 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गयी। अभियुक्तों को 12 जून को अदालत ने दोषी करार दिया था।