Jharkhand। DC Koderma के निर्देशानुसार सभी विद्यालयों के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर नोडल पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सभी अंचल अधिकारी, सीएससी मैनेजर के साथ बैठक किया गया। उन्होंने सभी अंचल अधिकारी, सीएससी मैनेजर को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी स्कूली बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाना सुनिश्चित करेंगे। महोदय ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र हेतु जितने भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, बिना किसी कारण के आवेदन को रिजेक्ट न करें और उनका सत्यापन करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करें। साथ ही उन्होंने कहा कि गलत तरीके से आवेदन करने वालों पर विधि संगत कार्रवाई करें। सभी प्रज्ञा केंद्र संचालक मिशन मोड के साथ साकारत्मक तरीके से प्रमाण पत्र निर्गत करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें, इस कार्य में शिथिलता बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। इधर, सभी अंचल अधिकारी द्वारा अपने-अपने अंचल अंतर्गत सभी प्रज्ञा केंद्र संचालकों के साथ बैठक किया गया। साथ ही सभी शिक्षकों एवं अभिभावकों के साथ बैठक करके उन्हें जानकारी दी गयी।
बताते चलें कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले छात्रों का जाति प्रमाण पत्र अब स्कूल में ही बनेगा। स्कूली शिक्षा एवं सारक्षता विभाग ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल (टीएसी) के फैसले के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए स्कूलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा।
कक्षा एक से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। इस संबंध में सभी डीईओ और डीएसई को एक फॉर्मेट उपलब्ध कराया गया है। तीन महीने में इस कार्य को पूरा करना है। इस संबंध में 23 दिसंबर को मुख्य सचिव समीक्षा भी करेंगे। टीएसी ने फैसला लिया था कि जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा, उसी वैधता ताउम्र रहेगी।
● प्रमाण पत्रों हेतु निम्न कागजातों की आवश्यकता होगी:-
● बी.सी. 1 और बी.सी.2 प्रमाण-पत्र के लिए कागजात:-
● आवेदन पत्र – प्रपत्र VII
● घोषणा पत्र- प्रपत्र VIII
● घोषणा पत्र – प्रपत्र IX (अवयस्क होने पर)
● खतियान या 1978 से पहले का केवाला या 1978 से झारखण्ड में रहने का प्रमाण अथवा बिजली/पानी कनेक्शन
●आवेदक और उनके अभिभावक का आधार कार्ड/ वोटर कार्ड या अन्य पहचान पत्र
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के लिए:-
● आवेदन पत्र- प्रपत्र 1 A
● घोषणा पत्र- प्रपत्र III
● घोषणा पत्र – प्रपत्र II (अवयस्क होने पर)
● खतियान या 1950 से पहले का भू अभिलेख या 1950 से झारखण्ड में रहने का प्रमाण अथवा बिजली/पानी कनेक्शन
● आवेदक और उनके अभिभावक का आधार कार्ड/ वोटर कार्ड या अन्य पहचान पत्र।