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केंद्र सरकार का निर्देश लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को पूरा वेतन बिना कटौती के देंगे मालिक

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त दिशा निर्देश दिये है. कोरोना वायरस को लेकर स्‍वास्‍थ्‍य और गृह मंत्रालय की संयुक्‍त प्रेस कांफ्रेंस रविवार को हुई। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के संयुक्‍त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि अब तक 979 केस सामने आए हैं। इसमें 25 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 106 केस सामने आए हैं और 6 लोगों की मौत हुई है।

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लव अग्रवाल ने कहा कि राज्य स्तर पर डाटा की निगरानी की जा रही है। उच्च जोखिम वाले मामले, जिनमें मापदंड के रूप में उम्र / संपर्क इतिहास शामिल है और जो गंभीर पाए जाते हैं, उनकी निगरानी की जाती है। यह पूछे जाने पर कि कोरोना के मरीजों के लिए कितने वेंटिलेटर उपलब्‍ध है, उन्‍होंने कहा कि अभी मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैंं।

लव अग्रवाल ने बताया कि निमहान्‍स (NIMHANS) ने कोरोना वायरस प्रकोप के कारण मानसिक मुद्दों के समाधान के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है।

उन्‍होंने कहा कि पिछले 5 दिनों में आवश्यक वस्तुओं जैसे अनाज, चीनी, नमक, कोयला, पेट्रोलियम आदि का परिवहन करने वाले 1.25 लाख वैगन का संचालन भारतीय रेलवे के तहत किया गया है।

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आईसीएमआर के रमन गंगा केतकर ने कहा कि अभी तक हमने 34931 टेस्ट किए हैं। इसमें आईसीएमआर की क्षमता का उपयोग लगभग 30 प्रतिशत है। हमने टेस्टिंग लैब में बढ़ोत्तरी की है। 113 लैब को फंक्शनल किया है और 47 प्राइवेट लैब्स को मंजूरी दी है।

बंद की अवधि के दौरान श्रमिकों को पूरी मजदूरी देने का निर्देश:

गृह मंत्रालय के संयुक्‍त सचिव ने बताया कि फंसे हुए मजदूरों के लिए भोजन और आश्रय के लिए प्रावधान होना चाहिए। इसके लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को पर्याप्त धन दिए गए हैं। मकान मालिक किराए के आवास में रहने वाले श्रमिकों से लॉकडाउन अवधि के लिए किराया के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, उन्हें खाली करने के लिए नहीं कह सकते हैं। इंप्‍लायर (नियोक्ता) को निर्देश दिया जाए कि श्रमिकों को बंद अवधि के लिए कटौती के बिना नियत तारीख पर पूरी मजदूरी दें।