झारखंड राज्य दिव्यांगजन विकास निधि का गठन हो गया है. दिव्यांगजनों के स्वयं सहायता समूह को रोजगार के लिए एक लाख तक का आर्थिक अनुदान मिलेगा जबकि एक कोष का निर्माण होगा जिसमें राज्य सरकार से प्राप्त राशि के अलावा दान की राशि भी जमा होगी.
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने राज्य में पहली बार झारखंड राज्य दिव्यांगजन विकास निधि नियमावली 2021 का गठन किया है. इसके माध्यम से दिव्यांगजनों को सहयोग किया जाएगा. नियमावली के अनुसार आर्थिक राशि जुटाने की प्रक्रिया का भी जिक्र है. आवेदनों की स्क्रीनिंग के लिए राज्य और जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है. जिसके तहत एक कोष का निर्माण होगा. जिसमें राज्य सरकार से प्राप्त राशि के अलावा दान की राशि भी जमा होगी. इसमें राज्य की औद्योगिक इकाइयां सीएसआर की 4 फ़ीसदी राशि दे सकती है. दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से भी मदद ली जा सकती है. निधि का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होगा.
वैसे दिव्यांग जो नेशनल स्कॉलरशिप का लाभ पाने से वंचित रह जाते हैं उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम ₹50000 की राशि दी जाएगी. एकल लाभुक जिन्हें प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना अथवा इसी प्रकार के किसी सामान्य उद्देश्य वाली अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलता हो उन्हें स्वरोजगार के लिए 50,000 का अनुदान दिया जाएगा. दिव्यांगजनों के स्वयं सहायता समूह को रोजगार के लिए ₹1,00,000 तक के आर्थिक अनुदान का प्रावधान किया गया है. मानसिक और बौद्धिक दिव्यांग के लीगल अभिभावक को भी एक मुस्त 50, 000 तक अनुदान मिल सकेगा.