मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में ईडी ने तीसरा समन दिया है। उन्हें 9 सितंबर को जांच एजेंसी के दफ्तर में बुलाया गया है। मुख्यमंत्री को 14 व 24 अगस्त को भी उपस्थित होने का समन ईडी ने भेजा था। लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए।
बता दें कि बीते 13 अप्रैल को ईडी ने बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के यहां छापेमारी की थी। तब अंचल के रजिस्टर 2 के अलावा कई डीड बरामद किए गए थे। मामले में बड़गाईं सीओ ने सदर थाने में एफआईआर करायी थी। जिसके आधार पर ईडी ने जमीन घोटाले में नई ईसीआईआर दर्ज की थी। जांच के दौरान ईडी ने भानु के मोबाइल से भी कई प्रभावशाली लोगों के जमीन के दस्तावेज बरामद किए थे। सूत्रों के मुताबिक, भानु के मोबाइल से ही एक जमीन के दस्तावेज जांच एजेंसी को मिले थे। जिसके आधार पर ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किया है।
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समन के खिलाफ हेमंत ने सुप्रीम कोर्ट में दी है अर्जी
ईडी के समन को अवैध बताते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। इसपर कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं ईडी को इस मामले में अबतक सुप्रीम कोर्ट से कोई नोटिस नहीं मिला है। ऐसे में डुमरी उपचुनाव की काउंटिंग के बाद की तारीख पर ईडी ने तीसरा समन दिया है। सूत्रों के मुताबिक, तीसरे समन पर उपस्थिति दर्ज नहीं कराने पर ईडी आगे की कार्रवाई कर सकती है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो हेमंत को राहत मिल सकती है।