नगर निगम चुनाव की नई नियमावली के तहत नगर निकायों में दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराया जाएगा. साथ ही उप-महापौर और उपाध्यक्ष के लिए मतदान नहीं होगा. इसे विलोपित किया गया है. निकायों में मेयर, अध्यक्ष के अलावा अब वार्ड पार्षद के लिए ही सिर्फ वोट डाले जायेंगे. अब एक लाख की आबादी पर अधिकतम 30 वाडों का गठन किया जायेगा. इसके बाद प्रत्येक 10 हजार की अबादी पर एक वार्ड का गठन करने का नियम बनाया गया है.
इन 14 नगर निकायों में होना है चुनाव, छह नए नगर निगम किये गए है शामिल:
झारखंड के जिन 14 नगर निकायों में चुनाव होना है, उनमें छह नये नगर निकाय शामिल हुए हैं. नवगठित गोमिया, बड़की सरिया, धनवार, हरिहरगंज, बचरा और महागामा नगर परिषद में पहली बार चुनाव होना है. वहीं धनबाद, देवघर, चास, चक्रधरपुर, झुमरी तिलैया, विश्रामपुर, कोडरमा और मझियांव नगर निकायों में वर्ष 2020 से कार्यकाल पूरा होने के बाद से चुनाव लंबित है. इसके अलावा विभिन्न नगर निकायों के पांच वार्डों की खाली सीटों पर भी उपचुनाव होना है.
दो से अधिक बच्चों वाले प्रत्याशी होंगे अयोग्य:
नई नियमावली के अनुसार शहरी निकाय का चुनाव लड़ने वालों को महापौर, अध्यक्ष, वार्ड पार्षद के रूप में अयोग्य होने से संबंधित प्रावधान को बदल दिया गया है. भारत का नागरिक नहीं होने व गलत जानकारी देकर चुनाव में शामिल होने पर उनके पद से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा. विधानसभा के निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति भी नगर निकायों में चुनाव नहीं लड़ सकते. दो से अधिक जीवित संतान होने पर चुनाव के लिए अयोग्य घोषित होंगे. केंद्र-राज्य सरकार या राज्य सरकार की किसी सेवारत एजेंसियों में कार्यरत कर्मियों को चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगायी गयी है. नगरपालिका की बैठक में अनुपस्थिति होने पर भी अयोग्य घोषित हो सकते हैं. पाषर्दों, महापौर और अध्यक्ष को इसके लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है.
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नगर विकास विभाग ने निकाय चुनाव के लिए नाम निर्देशन की अंतिम तिथि तक प्राप्त नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की समेकित सूची के लिए प्रपत्र तैयार किया है. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, दृष्टिहीन, नि:शक्त मतदाताओं के सहायक द्वारा घोषणा, रिकार्ड किए गये मतो एवं पेपरसील का लेखा, निर्वाचन के मतों की गणना का चक्रवार परिणाम पत्र, निर्वाचन के मतों की गणना का अंतिम परिणाम पत्र, निर्वाचन प्रमाण पत्र इत्यादि का प्रपत्र भी जारी कर दिया है.