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झारखंड कॉंग्रेस की युवा MLA Amba Prasad पर लगा 48 लाख के धोखाधड़ी का आरोप, विधायक सहित अन्य पर मामला दर्ज

Shah Ahmad

झारखंड कांग्रेस के युवा बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद (MLA Amba Prasad) के खिलाफ अनुदान के 48 लाख की राशि में धोखाधड़ी का आरोप लगा है. इसे लेकर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में विधायक सहित अन्य लोगों पर भी कोर्ट के आदेश के बाद मामला दर्ज किया गया है.

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बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के खिलाफ बड़कागांव थाने में अनुदान के 48 लाख की राशी धोखाधड़ी का मामला कोर्ट के आदेश से दर्ज किया गया है. मामले में विधायक के अलावा विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ मुकुल नारायण देव, रजिस्टार बीपी रूखेयार, डॉ कौशलेंद्र कुमार, कृतिनाथ, सुरेश महतो, अरविंद कुमार आदि को अभियुक्त बनाया गया है. दरअसल, करणपुरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य रामसेवक महतो ने कोर्ट के आदेश के बाद यह मामला दर्ज कराया है. बता दें कि कॉलेज प्रबंधन पर एक अन्य मामले में बड़कागांव थाना में कांड संख्या 54/21 पहले ही दर्ज किया जा चुका है. पूरा मामला कॉलेज शासी निकाय से जुड़ा है और अगठित वैधानिक संस्था में भाग लेकर गलत दस्तावेज का निर्माण सरकारी पैसे की अवैध निकासी सहित अन्य आरोप की धाराओं में सभी को आरोपी बनाया गया है.

मामला दर्ज होने के बाद विधायक अम्बा प्रसाद ने कहा कि पूर्व प्राचार्य रामसेवक द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं. किसी प्रकार की निकासी नहीं की गई है उल्टे पूर्व प्रचारक कॉलेज की अधिकांश संपत्ति अपने घर में रखे हुए हैं. बता दे की अम्बा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव और उनकी मां निर्मला देवी बड़कागांव के विधायक रह चुके हैं उस दौरान भी उन पर धोखाधड़ी के मुकदमे दायर किए गए थे जिस वजह से उन्हें झारखंड से बाहर रखा गया है.

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