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झारखंड सरकार ने जारी किया छठ पूजा का गाइडलाइन, तलाब-नदी-डैम किनारे पूजा की मनाही

Arti Agarwal

इस वर्ष 18 नवंबर से शुरू हो रहे छठ महापर्व को लेकर झारखंड सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि तालाब नदी और डैम के किनारे इस बार पूजा की अनुमति नहीं है कोरोनावायरस को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है

18 नवंबर को नहाई खाए के साथ ही छठ पूजा की शुरुआत हो जाएगी वही 19 को खरना होगा जबकि 20 को पहला अरग और 21 को दूसरा अलग दिया जाएगा कोरोनावायरस को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से विशेष आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि तालाबों नदियों और डैम में अरग देने की परंपरा है परंतु महामारी की वजह से इस बार घरों में ही लोगों को या कार्य करने होंगे

आदेश जारी करते हुए विभाग ने कहा है कि छठ पूजा में केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं हो सकता है क्योंकि घाटों पर कई परिवारों के लोग जुड़ते हैं इसलिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाना संभव नहीं है साथ ही स्नान करने से भी कोरोना का संक्रमण फैलने का अधिक खतरा बन जाता है विभाग ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि इस वर्ष घाटों के आसपास लगने वाले दुकाने पटाखा विक्रेता एवं लाइट एवं डेकोरेशन के कार्य भी नहीं होंगे.

बिहार सरकार की गाइडलाइन:

जिन घाटों पर छठ पूजा का आयोजन होगा वहां अर्ध्य से पहले और बाद में घाट को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा इसकी जिम्मेदारी नगर निकाय और स्थानीय पंचायत को होगी साथ ही इस बात का ख्याल रखना होगा कि उक्त स्थान पर ना तो प्रसाद का वितरण होगा और ना ही किसी प्रकार की कोई दुकान लगाई जा सकती है