झारखंड सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 30 नवंबर तक राज्य में शिक्षण संस्थाएं नहीं खुलेंगे इस संबंध में गृह कारा एंव आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है. राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में कार्यसमिति की बैठक बुलाई गई थी जिसमें प्रदेश के भीतर जा रही कोरोनावायरस के प्रकोप को देखते हुए यह फैसला लिया गया है साथ ही अन्य दूसरे चीजों में छूट नहीं देने की भी बात कही गई है
जारी किए गए आदेश में या कहा गया है कि 30 नवंबर तक उन सभी चीजों पर प्रतिबंध रहेंगे जिन पर पूर्व से प्रतिबंध लगे हैं इसमें मनोरंजन पार्क सिनेमा हॉल साथ ही मेला प्रदर्शनी और जुलूस जैसे चीजों पर रोक रहेंगी बता दें कि 22 अक्टूबर को शर्तों के साथ कंटेनमेंट जोन के बाहर जिम और बाहर खोलने की अनुमति दी गई है साथ ही 8 नवंबर से अंतर राज्य बस परिचालन की भी अनुमति दे दी गई. बस सेवा शुरू होने के कारण दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को अब 14 दिनों के होम क्वॉरेंटाइन में नहीं रहना होगा इसे लेकर भी ग्रह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से आदेश जारी किए जा चुके हैं.