विभाग के अपर सचिव शांतनु कुमार अग्रहरि ने इस संदर्भ में रांची, जमशेदपुर एवं धनबाद के जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को पत्र लिखा है. लिखे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 31 मई 2021 तक संभावित संक्रमण के फैलने की आशंका को देखते हुए तय किया गया है कि जन वितरण प्रणाली की दुकानों से बायोमीट्रिक सत्यापन के बगैर राशन का वितरण लाभुकों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से किया जाए.
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राज्य सरकार का बड़ा फैसला, बिना बायोमीट्रिक सत्यापन के 31 मई तक मिलेगा राशन PDS Jharkhand
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