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Jharkhand High Court: हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक नियुक्ति पर लगाई रोक, 26 हजार शिक्षक नियुक्ति पर संकट के बादल

झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में आज सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर दायर याचिक पर बहस की गयी। कृष्ण कुमार हलदर की ओर से राज्य में 26000 सहायक शिक्षकों (आचार्य) की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है.

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Jharkhand High Court: अदालत ने कहा की जब तक फैसला नहीं सुनाया जाता है तब तक रिजल्ट जारी नहीं करने का निर्देश

सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. बुधवार को हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक अदालत अपना फ़ैसला नहीं सुनाता रिजल्ट जारी नहीं किया जाए. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।

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बुधवार को सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट शुभम कुमार मिश्रा, शिवम उत्कर्ष सहाय और कुमार पवन ने बहस की। वहीं JSSC की ओर से एडवोकेट संजोय पिपरवाल ने दलीलें पेश कीं।

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