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झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश- हाईस्कूल में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती जल्द शुरू करें

Arti Agarwal
झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश- हाईस्कूल में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती जल्द शुरू करें 1

झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला प्राथमिक शिक्षकों के पक्ष में सुनाया है हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को यह निर्देश दिया है कि हाई स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार के पास अनुशंसा करके भेजें

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार की तरफ से दाखिल की गई जवाब को देखकर आयोग को यह आदेश दिया है इस आदेश के साथ ही गैर अनुसूचित जिलों में हिंदी अंग्रेजी गणित भूगोल भौतिक नागरिक इतिहास विषयों के लिए 1500 प्राथमिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है.

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मालूम हो कि झारखंड हाई कोर्ट में वीरेंद्र कुमार एवं अन्य लोगों के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में 25% सीट प्राथमिक प्रशिक्षित शिक्षकों से भरा जाना है लेकिन परीक्षा में योग्य शिक्षक नहीं मिलने के कारण सीटें नहीं भर पाई है और वह खाली हैं अतः जिन सीटों पर नियुक्ति नहीं हो सकी है उन्हीं सीधी नियुक्ति से भरा जाना चाहिए उन्होंने माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2015 का हवाला देकर हाई कोर्ट को अपनी बात कही है नियमावली का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि इसका प्रावधान इस नियमावली में है इसलिए सीधी नियुक्ति इस नियमावली के तहत किया जाए जिस पर हाईकोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद निर्देश दे दिया है

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