मालूम हो कि प्रार्थीयों के अधिवक्ता मनीष कुमार ने जानकारी दी है कि चिरुडीह गोलीकांड में योगेंद्र साहू को जमानत मिलने के बाद चिरुडीह से ही एक अन्य मामले में उनकी जमानत नहीं हुई थी. जिसके कारण योगेंद्र साहू जेल से नहीं निकल सके थे. उस मामले में अदालत ने न्यायिक हिरासत की लंबी अवधि को देखते हुए योगेंद्र साहू को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है जिसके बाद उनके जेल से निकलने का रास्ता साफ हो गया है लेकिन निर्मला देवी को अभी जेल में ही रहना होगा क्योंकि चिरुडीह कांड में उन्हें न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है.
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Amba Prasad: विधायक अंबा प्रसाद के पिता को हाईकोर्ट ने दी बेल, जल्द जेल से निकल सकते हैं योगेंद्र साव
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