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पंचायत सचिव नियुक्ति का अंतिम परिणाम जारी करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC को दिए आदेश

Arti Agarwal
पंचायत सचिव नियुक्ति का अंतिम परिणाम जारी करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC को दिए आदेश 1

झारखंड में पंचायत सचिव नियुक्ति मामला अब हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है पंचायत सचिव नियुक्ति के अंतिम परिणाम को जारी करने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी को आदेश दिया है कि पंचायत सचिव नियुक्ति का अंतिम परिणाम जारी करें

जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में पंचायत सचिव नियुक्ति के अंतिम परिणाम को जारी करने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जेएसएससी के सचिव को इस मामले में 8 सप्ताह के अंदर परिणाम जारी करने का निर्णय लेने का आदेश दिया है. याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि पंचायत सचिव नियुक्ति को जेएसएससी ने 2017 में सहित अन्य पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था इसके लिए अगस्त 2019 में परीक्षा सहित अन्य प्रक्रिया पूरी कर ली गई परंतु लगभग डेढ़ साल से बिना कारण जेएसएससी की तरफ से अंतिम परिणाम जारी नहीं किए जा रहे हैं जबकि सभी अभ्यर्थी गैर अधिसूचित जिले से आते हैं.

वर्ष 2017 में निकाले गए विज्ञापन के आधार पर वर्ष 2019 में पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के अलावे अन्य पदों पर निकाली गई भर्तियों की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई परंतु पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र अब तक नहीं मिल पाया है जिसकी वजह से पूर्व के कुछ दिनों में पंचायत सचिव ने रांची के मोराबादी मैदान में प्रदर्शन भी किया था.